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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

नगर निगम क्षेत्रवासी स्व-प्रमाणित करके प्रॉपर्टी टैक्स में लें छूट का लाभ- आयुक्त

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नगर निगम क्षेत्रवासी स्व-प्रमाणित करके प्रॉपर्टी टैक्स में लें छूट का लाभ- आयुक्त
– 29 फरवरी तक उठाएं ब्याज माफी और छूट का फायदा
– प्रॉपर्टी होल्डर्स एनडीसी पोर्टल पर प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करें

18 जनवरी,मानेसर।

नगर निगम मानेसर के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने निगम क्षेत्र में स्थित प्रॉपर्टी धारकों से अपील करते हुए कहा कि वे एनडीसी पोर्टल या https://ulbhryndc.org पर अपने प्राॅपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करके अपने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि पर छूट का लाभ उठाए।
हरियाणा सरकार द्वारा 29 फरवरी तक प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफी और टैक्स की राशि पर 15 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जा रहा है। आयुक्त ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार की प्रॉपर्टी पर टैक्स का प्रावधान है। योजनानुसार खाली प्लाटों, रिहायशी मकानों, कमर्शियल बिल्डिंग या औद्योगिक इकाइयों को हर वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। सरकार द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों को ब्याज माफी तथा शेष राशि पर 15 प्रतिशत छूट दी जा रही है।