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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सभी के लिए आवश्यक-निगमायुक्त

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ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सभी के लिए आवश्यक-निगमायुक्त
– नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के निर्देश पर गठित सैनीटेशन स्क्वायड कर रही शहर की निगरानी
– जोन-3 व जोन-4 क्षेत्र में विशेष अभियान के तहत नियमों की अवहेलना करने वाले 120 लोगों के फरवरी माह में किए गए हैं चालान

गुरूग्राम, 10 फरवरी। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सभी के लिए अनिवार्य है तथा नियमों की अवहेलना करने वालों के नियमानुसार चालान करने का प्रावधान है। नगर निगम गुरूग्राम की सैनीटेशन स्क्वायड लगातार निगरानी कर रही हैं तथा अवहेलना करने वालों के चालान किए जा रहे हैं।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने बताया कि फरवरी माह में जोन-3 व जोन-4 क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की अवहेलना करने वाले 120 लोगों के चालान किए गए हैं। इनमें बल्क वेस्ट जनरेटर, कचरा अलग नहीं करने, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने, कचरा फैलाने व खुले में शौच करने संबंधी अवहेलनाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जोन-3 क्षेत्र में सभी सैनीटेशन स्क्वायड विशेष अभियान चला रही हैं। इसके तहत जोन में स्थित सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों के यहां दौरा करके नियमों की पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है तथा अगर कोई अवहेलना पाई जाती है, तो नियमानुसार उनका चालान किया जा रहा है। जोन-3 क्षेत्र में स्थित एक्सक्लूसिव फ्लोर्स सोसायटी का चालान किया गया है क्योंकि वहां पर नियमानुसार कंपोस्ट प्लांट स्थापित नहीं किया गया है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है तथा इन्हें अपने स्तर पर ही कचरे का निष्पादन करना अनिवार्य है।

ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की अवहेलना करने वाले जिन 120 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं, उनमें कचरा अलग नहीं करने के मामले में 7 व्यक्तियों, प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के मामले में 65 व्यक्तियों, कचरा फैलाने के मामले में 38 व्यक्तियों तथा खुले में शौच करने के मामले में 9 व्यक्तियों के चालान शामिल हैं। इसके अलावा, एक्सक्लूसिव फ्लोर्स सोसायटी का बल्क वेस्ट जनरेटर श्रेणी में चालान किया गया है। इन उल्लंघनकर्ताओं पर लगभग एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार सभी लोग ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना करें तथा इधर-उधर कचरा ना फैलाएं। सभी नागरिकों गुरूग्राम को स्वच्छ, सुंदर एवं बेहतरीन शहर बनाने में अपना योगदान दें।
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